शपत पात्र
अदालत में ............................................... ...
सूट नं................................./200
के मामले में
अटल बिहारी .. वादी/याचिकाकर्ता
बनाम
सीडी............................................ प्रतिवादी/प्रतिवादी।
शपत पात्र
मैं................................................. .................. रहने वाली हो .............................. ……………………………………… .. एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और निम्नानुसार घोषित करते हैं: -
1. कि मैं इस मामले में ......................... हूं और इसलिए इस शपथ पत्र की शपथ लेने के लिए सक्षम हूं।
2. संलग्न आवेदन की सामग्री सत्य और सही है।
साक्षी
सत्यापन
इस पर ....................... पर सत्यापित है............. .................... के दिन ............................ ..... कि उपरोक्त शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी जानकारी में सत्य और सही है।
अभिसाक्षी।
हड़ताल के लिए अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अपीलकर्ता की गैर-उपस्थिति
आदेश 9 नियम 13
जहां अपीलकर्ता कंपनी की गैर-उपस्थिति पूरी तरह से अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण हड़ताल कॉल एक्स-पेन के आदेश के कारण हुई थी, को लागत के भुगतान के अधीन अलग रखा गया था। पार्टी को संबंधित अधिवक्ता से लागत की आधी राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया।1
एकपक्षीय फरमान को अलग रखना
आदेश 9, नियम 13
आदेश 9, नियम 13 के तहत, सीपीसी एक प्रतिवादी के खिलाफ पारित एक पक्षीय डिक्री को अदालत की संतुष्टि पर अलग रखा जा सकता है कि या तो प्रतिवादी को सम्मन विधिवत तामील नहीं किया गया था या उसे किसी भी 'पर्याप्त कारण' से पेश होने से रोका गया था। जब वाद को सुनवाई के लिए बुलाया गया था।2
1. रेमन सर्विसेज प्रा। लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर, एआईआर 2001 एससी 208।
2. जी पी श्रीवास्तव बनाम आर के रायजादा, एआईआर 2000 एससी 1221।
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