शपत पात्र
कोर्ट में .........................
सूट नं................................./200
के मामले में
अटल बिहारी .. वादी/याचिकाकर्ता
बनाम
सीडी............................................प्रतिवादी/प्रतिवादी
शपत पात्र
मैं................................................. ............ इसलिए................................... ............... रहने वाली हो................................. ......................... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं और अनिर्वचनीय घोषित करते हैं-
1. कि मैं …………………………… ... इस मामले में और इसलिए इस हलफनामे की शपथ लेने के लिए सक्षम हैं।
2. संलग्न आवेदन की सामग्री सत्य और सही है।
साक्षी
सत्यापन
इस पर ....................... पर सत्यापित है............. .................... के दिन ............................ ..... कि उपरोक्त शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी जानकारी में सत्य और सही है।
अभिसाक्षी।
केस कानून
डिफ़ॉल्ट में वाद का खारिज होना
आदेश 9, नियम 4
जहां न तो वादी या उसके वकील और न ही प्रतिवादी या उसके वकील उपस्थित थे और वाद को चूक में खारिज कर दिया गया था, वाद की बहाली के लिए प्रतिवादी को कोई पूर्व नोटिस आवश्यक नहीं है। प्रतिवादी को पेश न करने के लिए एक्स-पैनल कार्यवाही की गई है, वह अदालत के आदेश के औचित्य पर भी सवाल नहीं उठा सकता है, जिसमें वाद की बहाली के लिए आवेदन को स्थानांतरित करने में देरी हो रही है।1
आवेदक के हस्ताक्षर के बिना और वकालतनामा के साथ नहीं होने पर बर्खास्तगी को खारिज करने के लिए आवेदन
आदेश 9, नियम 4
आवेदक के हस्ताक्षर के बिना और मामले में उपस्थित अधिवक्ता के वकालतनामा के साथ नहीं आने पर वाद को खारिज करने और फाइल पर वाद की बहाली को रद्द करने का आवेदन विचारणीय नहीं है।2
1. एच. पी. वित्तीय निगम बनाम मेसर्स। पुनीत प्रिंटर्स, एआईआर 2001 एच.पी. 13.
2. प्रफुल्लचंद्र बिडवई बनाम एम्स, एआईआर 2001 दिल्ली 19.
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