आदेश 18 के तहत आवेदन, नियम 16 सी.पी.सी.
कोर्ट में............
200 . का सूट नं.............
के मामले में: -
अटल बिहारी ............ वादी
बनाम
सीडी ......................................... ................. प्रतिवादी
सबसे आदरपूर्वक शोएथ:-
1. कि श्री.......................................की गवाही गवाह बहुत आवश्यक हैं क्योंकि पार्टियों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
2. कि उक्त श्री............................................ ............ को विदेश जा रहा है ......................... के लिए .... .................................
(न्यायालय की संतुष्टि के लिए अन्य पर्याप्त कारण बताएं)।
प्रार्थना
अतः अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि उक्त गवाह के साक्ष्य को तत्काल लिया जाए और उक्त गवाह को सम्मन जारी किया जाए ताकि वह इस माननीय न्यायालय में उपस्थित हो सके। ...................
उसी के अनुसार प्रार्थना की जाती है।
आवेदक
अधिवक्ता के माध्यम से
जगह:.....................
दिनांक:.....................
शपत पात्र
कोर्ट में............
सूट नंबर...................... /200
अटल बिहारी .. वादी/याचिकाकर्ता
बनाम
सीडी............................................ प्रतिवादी/प्रतिवादी।
शपत पात्र
मैं ......................... निवासी ............... ………………………………………….. .................... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं और अनिर्वचनीय घोषित करते हैं-
1. कि मैं इसमें …………………. मामला और इसलिए इस हलफनामे की शपथ लेने के लिए सक्षम।
2. संलग्न आवेदन की सामग्री सत्य और सही है।
साक्षी
सत्यापन
सत्यापित ................... इस पर ................... का दिन .. ......... कि उपरोक्त शपथ पत्र की विषयवस्तु मेरी जानकारी में सत्य और सही है।
वादी के वकील की अभिसाक्षी शक्ति — की परीक्षा
आदेश 18 नियम 1 आदेश 3 नियम 2
वादी की ओर से और उसके विकल्प के रूप में वादी की मुख्तारनामा की जांच की जा सकती है।1
अतिरिक्त साक्ष्य - कब अनुमति दी जा सकती है।
आदेश 18 नियम 17-ए
अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है जहां पार्टी अदालत को संतुष्ट करती है कि उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद इस तरह के सबूत उसके ज्ञान के भीतर नहीं थे या पेश नहीं किए जा सकते थे। 2
अधिवक्ता द्वारा हड़ताल के कारण मामले को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए
आदेश 17 नियम 1
अधिवक्ता की हड़ताल के कारण मामले को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।3
1. गंगव्वा बनाम अर्जुन, एआईआर 2001 कांत। 231.
2. वेद प्रकाश बनाम राज रानी सिंगला, 2001 (1) सीसीसी 448 (पी एंड एच)।
3. रेमन सर्विसेज प्रा। लिमिटेड बनाम सुभाष कपूर, एआईआर 2001 एससी 208।
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