आदेश xxxvi, नियम 1, 2 सी.पी.सी.
यह समझौता ............... के इस दिन ................... को किया गया। ...... श्री के बीच ..............., पुत्र श्री............ .........आर/ओ....................................... को इसके बाद के रूप में संदर्भित किया गया है "पहले भाग की पार्टी"।
और
श्री। ..................,इसलिए............................ ..r/o ………………………… को इसके बाद "द पार्टी" के रूप में संदर्भित किया जाता है दूसरे भाग" ।
जबकि
1. पार्टियों के बीच एक विवाद है, जिसका पूरा विवरण इस विलेख की अनुसूची में बताया गया है;
2. पक्ष विवाद से उत्पन्न निम्नलिखित प्रश्नों के निर्णय में रुचि रखते हैं, अर्थात।
(ए)
(बी)
(सी) आदि,
3. विवाद में संपत्ति का अनुमानित मूल्य (या, पार्टियों को करने या करने से परहेज करने के बारे में अधिनियम का अनुमानित मूल्य असहमति में है) रुपये है। .....
4. पक्षों ने सहमति व्यक्त की है कि धारा के तहत अदालत की राय के लिए एक मामला कहा जाना चाहिए। 90 और आदेश XXXVI, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 1,2;
अब यह समझौता इस प्रकार गवाह है:
(i) इस विलेख की अनुसूची में बताए गए मामले को ऊपर वर्णित प्रश्नों पर राय के लिए अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय को भेजा जाए;
(ii) यह कि यदि उपरोक्त में से किसी भी प्रश्न पर न्यायालय का निष्कर्ष अनुसूची के पैरा 1 में उल्लिखित किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में "पहले भाग की पार्टी" के पक्ष में है, तो पार्टी का पक्ष दूसरा भाग "पहले भाग की पार्टी" को ऐसे मामलों के संबंध में इतनी राशि का भुगतान करेगा जैसा कि अनुसूची के पैरा 2 में वर्णित है।
इसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने इस ............... के दिन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। .......2010
साक्षी:
1. पहले भाग की पार्टी
2. दूसरे भाग की पार्टी
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