मध्यस्थता के विवादों के संदर्भ के लिए नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच समझौते के लिए प्रपत्र
……………………………………… …………………………………… फॉर्म सी
……………………………………… ......................................................... (नियम 1 देखें) )
……………………………………… .............................................. समझौता
……………………………………… ......... (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 1 ओए के तहत)
……………………………………… .............................................. के बीच
पार्टियों के नाम
नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व:
कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना:
इसके द्वारा पक्षों के बीच निम्नलिखित विवाद को …….. की मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने पर सहमति हुई है [यहां मध्यस्थ (ओं) के नाम और पते निर्दिष्ट करें]:
(i) विवाद में विशिष्ट मामले;
(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता शामिल है;
(iii) कामगार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में शामिल है या संघ का नाम। यदि कोई हो, जो विचाराधीन कामगारों या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो;
(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कामगारों की कुल संख्या;
(v) विवाद से प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले कामगारों की अनुमानित संख्या।
*हम आगे सहमत हैं कि मध्यस्थों के बहुमत के फैसले हम पर बाध्यकारी होंगे।
मध्यस्थ ...................... की अवधि के भीतर अपना (अपना) अधिनिर्णय देगा (यहां सहमति की अवधि निर्दिष्ट करें) पार्टियों द्वारा) या ऐसे और समय के भीतर जो हमारे बीच आपसी सहमति से लिखित रूप में बढ़ाया जाता है। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो मध्यस्थता का संदर्भ स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए मध्यस्थता के लिए बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ............... पार्टियों के हस्ताक्षर।
……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ............... नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करना।
……………………………………… ……………………………………… ......................................... कर्मकार/प्रतिनिधि कर्मकार/कर्मचारी .
गवाहों
(1)
(2)
में कॉपी:
(i) …………… सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ……………….(यहां सुलह के कार्यालय का पता दर्ज करें ……… ....... संबंधित स्थानीय क्षेत्र में अधिकारी)।
(ii) ................. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ......................... ....
(iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली।
(iv) .... सचिव, भारत सरकार, श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (विभाग ............... ...श्रम और रोजगार), नई दिल्ली।
*जहां लागू।
**जो लागू न हो उसे काट दें।
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