फॉर्म नंबर 52
कंपनी की पंजीकरण संख्या एफ.................. नाममात्र की पूंजी रु.................. .................
कंपनी अधिनियम, 1956
(ए) एक विदेशी कंपनी की ओर से सेवा स्वीकार करने के लिए अधिकृत भारत में निवासी व्यक्तियों के नाम और पते में परिवर्तन की सूचना, बी) एक विदेशी कंपनी के भारत में व्यापार के प्रमुख स्थान के पते में परिवर्तन, (सी) की सूची भारत में एक विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित व्यापार के स्थान, (डी) भारत में व्यापार की जगह के लिए समाप्ति
[धारा 593(डी), (ई), 594(3), 597(3)एल के अनुसार]
कंपनी का नाम.............................................. ……………………………………… ...................................
इसके निगमन का देश............................................... ……………………………………… ...................................
उपरोक्त नामित विदेशी कंपनी, जिसने भारत में ....................... में कारोबार का स्थान स्थापित किया है। ......................................... एतद्द्वारा सूचना देता है:
(ए) कंपनी की ओर से सेवा स्वीकार करने के लिए अधिकृत भारत में रहने वाले व्यक्तियों के नाम और पते में परिवर्तन:
वर्तमान नाम और उपनाम पूर्ण सामान्य आवासीय पता परिवर्तन के रूप में टिप्पणी
(तिथि दें)
1 2 3
(बी) भारत में कंपनी के व्यवसाय के प्रमुख स्थान के पते में परिवर्तन के बारे में।
भारत में व्यापार के प्रमुख स्थान को ………………… से स्थानांतरित कर दिया गया था। .................. इस तिथि से............................. ...................................
(सी) भारत में व्यापार के स्थानों के रूप में ………………… ……………………………………… ........
1.
2.
3.
(डी) 1 कि निम्नलिखित स्थानों पर भारत में व्यापार का एक स्थान (स्थानों) से समाप्त हो गया है .........................
2 कि कंपनी भारत में किसी अन्य स्थान पर व्यवसाय के स्थान का रखरखाव नहीं कर रही है।
हस्ताक्षर..........................................
नाम.....................................
(ब्लॉक कैपिटल में)
पद......................................
दिनांक …………………………… का दिन .. .................................19
टिप्पणियाँ
1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 594 (1) के अनुसार जिस तारीख तक बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते को कंपनी रजिस्ट्रार को वितरित करने की आवश्यकता है।
2. जो हिस्सा प्रासंगिक नहीं है उसे हटा दिया जाना चाहिए।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 592(1)(d) के तहत अधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों या कंपनी द्वारा विधिवत अधिकृत भारत में किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्ताक्षर।
Download PDF Document In Hindi. (Rs.5/-)
Comments