प्रतिवादियों की ओर से अंतरिम लिखित बयान
कोर्ट में ……………………………
सूट नं................................./200
के मामले में
अटल बिहारी ................... वादी
बनाम
सीडी ......................................... ............. बचाव पक्ष
प्रतिवादी की ओर से अंतरिम लिखित बयान
सबसे सम्मानजनक शोएथ:-
1. प्रतिवादी वादी के किसी भी तर्क, अभिकथन, आरोप या आक्षेप को स्वीकार नहीं करता है, जैसा कि अनिवार्य निषेधाज्ञा दिनांक ............ के लिए वादी में सन्निहित है। ............ और झूठा और गलत होने से इनकार करता है।
2. यह कि वादपत्र के रख-रखाव/संस्था के लिए प्रारंभिक प्रकृति की एक विशुद्ध कानूनी आपत्ति है, जो मामले की जड़ तक जाती है और केवल उसी संक्षिप्त आधार पर वाद को खारिज करने का वारंट है।
3. इसलिए प्रतिवादी वर्तमान अंतरिम लिखित बयान दायर करने के लिए इस माननीय न्यायालय की कृपा चाहता है, जो कि पूरी तरह से कानूनी आधार पर एक आपत्ति तक सीमित है, जो कि सूट की स्थिरता के लिए आगे और / या विस्तृत लिखित बयान दर्ज करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस मामले में माननीय न्यायालय प्रतिवादी की प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करते हुए प्रसन्न है जो नीचे दी गई है:-
उ. वर्तमान मुकदमा आदेश नियम 2 सीपीसी के तहत प्रतिबंधित है, क्योंकि वादी कानून में एक बार में कार्यवाही करने के लिए बाध्य था, कार्रवाई के सभी उपलब्ध कारणों के संबंध में, जैसा कि उसके पक्ष में मौजूद है ... जब वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया, जिस पर सं............. ............... (जो वर्तमान में ...................... के न्यायालय में लंबित है) ……………………………………… ....)
बाद में अनिवार्य या अन्य राहतों के संबंध में कोई कार्यवाही करने के लिए अदालत की अनुमति के लिए कोई दावा नहीं किया गया था, जैसा कि वर्तमान मुकदमे की विषय वस्तु है। उक्त न्यायालय द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई जिसके समक्ष पूर्व का वाद क्रमांक ....................... लम्बित है।
बी. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मुकदमे की संस्था/धारणीयता स्वयं आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत कानून के संचालन से प्रतिबंधित है। अत: वादपत्र केवल इसी संक्षिप्त आधार पर अनुरक्षणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
C. यह मानते हुए भी कि यह स्वीकार नहीं कर रहा है, कि यह माननीय न्यायालय मानता है
अन्यथा और बाद के मुकदमे को बनाए रखने योग्य पाता है, तब भी चूंकि एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी करने वाले एक ही पक्ष के बीच पहले से ही पहले से स्थापित कार्यवाही लंबित है, इसलिए यह समीचीन और न्याय के हित में है कि बाद के मुकदमे में कार्यवाही (यानी , वर्तमान वाद), सुनवाई तक और पिछले वाद संख्या के अंतिम निपटारे तक रोकी जाए। ............... के न्यायालय में विचाराधीन है। ......................
इसलिए सबसे सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वादी किसी भी राहत का हकदार नहीं है और प्रतिवादी को अनुकरणीय लागतों के साथ मुकदमा खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।
प्रतिवादी
अधिवक्ता के माध्यम से
सत्यापन
इस पर ....................... पर सत्यापित है............. .................... दिन ............................. .... कि उपरोक्त लिखित कथन की सामग्री मेरे ज्ञान और मेरे द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार सत्य और सही है और इसे सत्य माना जाता है।
प्रतिवादी
Download PDF Document In Hindi. (Rs.10/-)
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