संख्या 40
इंटरप्लेडर
(शीर्षक)
ए.बी., उपरोक्त नामित वादी, निम्नानुसार कहते हैं:-
1. इसके बाद दावों की तारीख से पहले वादी के पास जमा किए गए जी.एच. [संपत्ति का वर्णन करें] [सुरक्षित रखने के लिए]।
2. प्रतिवादी सी.डी. वही दावा करता है [जी.एच. की ओर से उसे एक कथित असाइनमेंट के तहत]
3. प्रतिवादी ई.एफ. भी यही दावा करता है [जी.एच. उसे उसी को स्थानांतरित करना]।
4. वादी प्रतिवादी के संबंधित अधिकारों से अनभिज्ञ है।
5. उक्त संपत्ति पर आरोपों और लागतों के अलावा उसका कोई दावा नहीं है, और वह इसे ऐसे व्यक्तियों को देने के लिए तैयार और तैयार है जैसा कि अदालत निर्देश देगी।
6. वाद किसी भी प्रतिवादी की मिलीभगत से नहीं लाया गया है।
[जैसा कि फॉर्म नंबर 1 के पैरा 4 और 5 में है।]
7. वादी का दावा है-
(1) कि प्रतिवादियों को, निषेधाज्ञा द्वारा, वादी के विरुद्ध उसके संबंध में कोई कार्यवाही करने से रोका जाए;
(2) कि उन्हें उक्त संपत्ति पर अपने दावों के संबंध में एक साथ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है;
(3) कि कोई व्यक्ति इस तरह के मुकदमे के लंबित रहने तक उक्त संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो;]
(4) कि उसे ऐसे [व्यक्ति] को सौंपने पर वादी को उसके संबंध में प्रतिवादियों में से किसी के प्रति सभी दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।
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