सुरक्षित डिबेंचर के लिए बंधक के लिए संकल्प
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293(l)(a) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल को एतद्द्वारा सभी वर्तमान और भविष्य की अचल और चल संपत्तियों को गिरवी रखने और/या चार्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है और रुपये के डिबेंचर के धारकों के लिए ट्रस्टियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कंपनी के उपक्रम का। 100 रुपये के कुल नाममात्र मूल्य में से प्रत्येक। ……………लाख (कंपनी द्वारा मौजूदा इक्विटी शेयरों के धारकों को सदस्यों के रजिस्टर पर इस तरह की तारीख और इस तरह के अनुपात में और ऐसे नियमों और शर्तों पर जो निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं) की पेशकश की जाती है। कंपनी) डिबेंचर के संबंध में कंपनी द्वारा देय ब्याज, लागत, शुल्क, व्यय और अन्य धन के साथ पूर्वोक्त डिबेंचर का मोचन।
आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, सामान्य या उचित ऐसे सभी कार्यों, कार्यों और चीजों को करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।
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